किशोरी को बहाने से होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सोनीपत शहर की रहने वाली महिला ने 12 अप्रैल 2022 को महिला थाना पुलिस को बताया था कि 11 अप्रैल, 2022 की रात को उनकी 17 वर्षीय बेटी ने बताया था कि उसके साथ रोहतक के एक गांव के साहिल ने पांच दिन पहले दुष्कर्म किया था। किशोरी ने अपनी मां को बताया था कि साहिल उनके पिता का सोसाइटी का खाता खोलकर गया था। उसके बाद वह उससे बाहर मिलने लगा।
साहिल ने उसे कहा था कि उसका छह अप्रैल, 2022 को 12वीं कक्षा का पेपर है। उसने उसके पेपर में नकल डालने में मदद करने की बात कही थी। इस पर वह दोस्ती के नाते उसके पेपर में नकल डालने उसके सेंटर पर गई थी। वहां से पेपर के बाद साहिल उसे बहाने से गन्नौर जीटी रोड स्थित एक होटल में ले गया था। वहां पर उसने कहा था कि कुछ देर बैठकर बातचीत करेंगे। होटल के कमरे में खाना खाने के बाद साहिल ने उसे कहा था कि रात को यहीं रुक जाते हैं।
उसने कहा कि वह उनके साथ शादी करना चाहता है। उसके मना करने पर आरोपित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। इस पर 12 अप्रैल, 2022 को पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।इस मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपित को दोषी करार दिया।
अदालत ने अब दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।